
Rajasthan Panchayat Election News: राजस्थान में लंबे समय से अटके पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव को लेकर सोमवार का दिन बेहद अहम माना जा रहा है। राजस्थान हाईकोर्ट में आज चुनाव में हो रही देरी, ओबीसी सर्वे और आरक्षण प्रक्रिया को लेकर अहम सुनवाई होगी।
सुनवाई में राज्य सरकार, राज्य निर्वाचन आयोग और ओबीसी आयोग की ओर से चुनाव की तैयारियों और संभावित समयसीमा को लेकर स्थिति स्पष्ट की जाएगी।
15 अगस्त से 15 नवंबर के बीच चुनाव की तैयारी
सूत्रों के अनुसार, सरकार हाईकोर्ट में पंचायत और निकाय चुनाव को लेकर 15 अगस्त से 15 नवंबर 2026 के बीच चुनाव कराने का रोडमैप पेश कर सकती है। हालांकि, चुनाव प्रक्रिया ओबीसी सर्वे और आरक्षण प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही शुरू होगी।
ओबीसी आयोग की रिपोर्ट 14 अगस्त तक आने की संभावना है। इसके बाद आरक्षण लॉटरी की प्रक्रिया पूरी की जाएगी और राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव कार्यक्रम जारी करेगा।
चुनाव में देरी पर हाईकोर्ट नाराज
पंचायत और निकाय चुनाव में लगातार हो रही देरी पर हाईकोर्ट पहले ही नाराजगी जता चुका है। कोर्ट ने सवाल उठाया था कि आरक्षण की लॉटरी कौन निकालेगा और आदेशों का पालन नहीं होने पर जिम्मेदारी किस अधिकारी की होगी।
अदालत ने यह भी कहा था कि अगर संबंधित एजेंसियां समय पर चुनाव कराने में विफल रहती हैं तो कोर्ट जज नियुक्त कर चुनाव प्रक्रिया पूरी करा सकता है।
अब तक की अहम टाइमलाइन
- 18 अगस्त 2025: हाईकोर्ट ने समय पर चुनाव कराना राज्य निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी बताई।
- 20 सितंबर 2025: समय पर चुनाव कराने के निर्देश दिए गए।
- 14 नवंबर 2025: 15 अप्रैल 2026 तक चुनाव कराने के निर्देश।
- 22 मई 2026: हाईकोर्ट ने 31 जुलाई 2026 तक चुनाव कराने को कहा।
अब हाईकोर्ट की सुनवाई के बाद साफ होगा कि राजस्थान में पंचायत और निकाय चुनाव कब तक होंगे और चुनाव प्रक्रिया किस समयसीमा में पूरी की जाएगी।
