नाबालिगों से जुड़े आपत्तिजनक कंटेंट पर राजस्थान पुलिस सख्त, हजारों नंबर और ऑनलाइन प्रोफाइल पर कार्रवाई

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बच्चों से जुड़े आपत्तिजनक ऑनलाइन कंटेंट के खिलाफ राजस्थान पुलिस ने साइबर कार्रवाई तेज की है।

जयपुर। बच्चों से जुड़े यौन शोषण संबंधी आपत्तिजनक कंटेंट के खिलाफ राजस्थान पुलिस ने साइबर निगरानी और कार्रवाई तेज कर दी है। पुलिस के अनुसार, अब तक 15,326 मोबाइल नंबर, 7,800 ऑनलाइन URL/प्रोफाइल और 100 डिवाइस को ब्लॉक करवाया गया है।

पुलिस की साइबर टीम ऐसे मामलों की लगातार निगरानी कर रही है। कार्रवाई में सोशल मीडिया और मैसेजिंग सेवाओं से जुड़े अकाउंट और मोबाइल नंबर भी शामिल बताए गए हैं।

POCSO और IT Act के तहत कार्रवाई

पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, बच्चों से जुड़े आपत्तिजनक कंटेंट को रखना, प्रसारित करना या उससे संबंधित गतिविधियों में शामिल होना कानूनी कार्रवाई का कारण बन सकता है। ऐसे मामलों में POCSO Act की धारा 15 और Information Technology Act की धारा 67B लागू हो सकती हैं।

POCSO की धारा 15 बच्चों से संबंधित अश्लील सामग्री के भंडारण से जुड़े अपराधों के लिए अलग-अलग परिस्थितियों में दंड का प्रावधान करती है।

साइबर टीम लगातार कर रही निगरानी

राजस्थान पुलिस के अनुसार साइबर अपराधी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल आपत्तिजनक सामग्री के प्रसार के लिए करते हैं। कई मामलों में पहचान छिपाने के प्रयास भी किए जाते हैं और बातचीत को अलग-अलग ऑनलाइन सेवाओं पर स्थानांतरित किया जाता है।

पुलिस ऐसे डिजिटल नेटवर्क की पहचान कर संबंधित नंबरों, प्रोफाइल और डिवाइस के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। राजस्थान पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट पर साइबर और अन्य पुलिस सेवाओं से संबंधित जानकारी भी उपलब्ध है।

कानून का उद्देश्य बच्चों की सुरक्षा

बच्चों से संबंधित यौन शोषण सामग्री का प्रसार गंभीर अपराध है। POCSO कानून बच्चों को यौन अपराधों से सुरक्षा देने के साथ ऐसे मामलों की कानूनी प्रक्रिया और दंड का प्रावधान करता है।

पुलिस का कहना है कि साइबर स्पेस में बच्चों की सुरक्षा को लेकर निगरानी और कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।

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