
Rajasthan Election Update: राजस्थान में पंचायत और शहरी निकाय चुनाव को लेकर नया मोड़ सामने आया है। पहली बार चुनाव की आधिकारिक घोषणा से पहले ही राज्य निर्वाचन आयोग ने हाईकोर्ट में चुनाव कार्यक्रम पेश कर दिया है। इसके बाद अब राजनीतिक और प्रशासनिक गलियारों में सवाल उठने लगे हैं कि क्या प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लागू मानी जाएगी या नहीं?
राज्य निर्वाचन आयोग ने सोमवार को हाईकोर्ट के सामने चुनावी रोडमैप रखा। आयोग ने बताया कि शहरी निकाय चुनाव दो चरणों में जबकि पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव चार चरणों में कराए जाएंगे।
कोर्ट में बताया चुनाव का पूरा प्लान
सरकार ने हाईकोर्ट को बताया कि OBC आयोग की रिपोर्ट मिलने के बाद 15 अगस्त तक आरक्षण लॉटरी की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। इसके बाद चुनाव प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।
निकाय चुनाव का संभावित कार्यक्रम:
- चुनाव घोषणा: 17 अगस्त 2026
- लोक सूचना जारी: 22 अगस्त 2026
- नामांकन की अंतिम तारीख: 27 अगस्त 2026
- नामांकन जांच: 29 अगस्त 2026
- नाम वापसी: 31 अगस्त 2026
- चुनाव चिन्ह आवंटन: 1 सितंबर 2026
- मतदान: 6 सितंबर और 9 सितंबर 2026
- मतगणना: 11 सितंबर 2026
अध्यक्ष पद चुनाव:
- लोक सूचना: 12 सितंबर
- नामांकन: 14 सितंबर
- जांच: 15 सितंबर
- नाम वापसी: 16 सितंबर
- मतदान और मतगणना: 19 सितंबर 2026
आचार संहिता पर क्यों उठे सवाल?
आमतौर पर चुनाव कार्यक्रम की आधिकारिक घोषणा होते ही आदर्श आचार संहिता लागू हो जाती है। लेकिन इस मामले में आयोग ने अभी सिर्फ हाईकोर्ट के सामने चुनाव कार्यक्रम रखा है।
आयोग की ओर से अभी तक चुनाव की औपचारिक अधिसूचना जारी नहीं हुई है। ऐसे में सवाल है कि क्या सिर्फ कोर्ट में शेड्यूल देने से चुनाव प्रक्रिया शुरू मानी जाएगी या फिर आधिकारिक घोषणा का इंतजार करना होगा?
विशेषज्ञों ने बताई स्थिति
राज्य निर्वाचन आयोग के पूर्व मुखिया और रिटायर्ड IAS अधिकारी मधुकर गुप्ता के अनुसार, हाईकोर्ट में चुनाव कार्यक्रम पेश करना और उसकी आधिकारिक घोषणा करना दोनों अलग-अलग प्रक्रिया हैं।
यानी जब तक आयोग चुनाव की औपचारिक घोषणा नहीं करता, तब तक आदर्श आचार संहिता लागू होने को लेकर स्थिति साफ नहीं है।
अब सभी की नजर राज्य निर्वाचन आयोग की आधिकारिक घोषणा पर टिकी है।
