Rajasthan Panchayat Election 2026: राजस्थान में लंबे समय से अटके पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। राज्य सरकार की ओर से हाईकोर्ट में दायर किए गए प्रार्थना पत्र से संकेत मिले हैं कि प्रदेश में चुनाव सितंबर से नवंबर 2026 के बीच कराए जा सकते हैं।
दरअसल, राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और निर्वाचन आयोग को हर हाल में 31 जुलाई 2026 तक पंचायत और निकाय चुनाव कराने के निर्देश दिए थे। लेकिन अब यह समय सीमा नजदीक आने के बीच सरकार ने कोर्ट से चुनाव कराने की डेडलाइन बढ़ाने की मांग की है।
OBC आरक्षण रिपोर्ट का दिया हवाला
सरकार ने अपने आवेदन में कहा है कि अभी तक ओबीसी आयोग की ओर से राजनीतिक आरक्षण को लेकर अंतिम रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। सरकार का तर्क है कि प्रदेश में ओबीसी आबादी करीब 50 प्रतिशत है, इसलिए आरक्षण तय किए बिना चुनाव कराना उचित नहीं होगा।
सरकार के अनुसार ओबीसी आयोग की ओर से प्रदेशभर में सर्वे कराया जा रहा है। यह सर्वे 10 जुलाई से 23 जुलाई तक चलेगा। इसके बाद आंकड़ों का विश्लेषण कर आयोग 14 अगस्त तक अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप सकता है।
अगस्त के बाद शुरू होगी चुनाव प्रक्रिया
सरकार ने कोर्ट को बताया है कि ओबीसी आरक्षण से जुड़ी जानकारी मिलने के बाद उसे राज्य निर्वाचन आयोग को उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए 31 अगस्त तक का समय लग सकता है।
राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार आरक्षण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद चुनाव कराने में भी समय लगेगा। नगरीय निकाय चुनाव के लिए करीब 40 दिन और पंचायतीराज चुनाव के लिए लगभग 50 दिन की जरूरत होगी।
ऐसे में अगर अगस्त के अंत तक आरक्षण प्रक्रिया पूरी हो जाती है तो सितंबर से नवंबर के बीच चुनाव कराए जाने की संभावना बन रही है।
हाईकोर्ट में मंगलवार को होगी सुनवाई
इस मामले में अब मंगलवार को जस्टिस इंद्रजीत सिंह की खंडपीठ सुनवाई करेगी। इससे पहले चुनाव में देरी को लेकर याचिकाकर्ताओं ने सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग के खिलाफ अवमानना याचिका भी दायर की है।
अब सभी की नजर हाईकोर्ट की सुनवाई पर टिकी हुई है, जहां चुनाव की नई समय सीमा को लेकर फैसला हो सकता है।